प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और इसके क्या लाभ है.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और इसके क्या लाभ है.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना को बंद करने के लिए क्या क्या शर्ते हैं.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2022-2023

PM SYM ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जो इच्छुक पात्र व्यक्ति है वो निकटतम CSC सेंटर जा जाएंगे। यदि आपको csc centre के बारे में नही पता है तो,भारत के LIC, SHRAM और रोजगार मंत्रालय और CSC की वेब साइटों पर सूचना पेज से CSC centre के स्थान का पता लगाया जा सकता है।

एनरोलमेंट के लिए CSC सेंटर जाते समय आपको निम्नलिखित को अपने साथ ले जाना होगा।

1. CSC सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

Step 1: जो इच्छुक पात्र व्यक्ति है वो निकटतम CSC केंद्र पर जाना होगा.

Step 2: Enrollment process के लिए निम्नलिखित विवरण.

Step2.1:आधार कार्ड

Step 2.2 : IFSC कोड के साथ बचत/जन धन बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक डॉक्यूमेंट की प्रति)

Step 3: प्रारंभिक योगदान राशि नकद में ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) को दी जाएगी।

Step 4: VLE(Village Level Entrepreneur) प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि key-in करेगा।

Step 5: VLE बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता(यदि हो तो), जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन रजिस्टरेशन पूरा करेगा।

Step 6: पात्रता शर्तों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन किया जाएगा।

Step 7: सिस्टम सब्सक्राइबर की उम्र के अनुसार देय मासिक योगदान की खुद से गणना करेगा।

Step 8: सब्सक्राइबर VLE को पहली सदस्यता राशि का नकद भुगतान करेगा।

Step 9: नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म प्रिंट किया जाएगा और ग्राहक द्वारा आगे हस्ताक्षर किए जाएंगे। VLE इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।

Step 10: एक unique Shram Yogi पेंशन खाता संख्या (SPAN) उत्पन्न होगी और Shram Yogi कार्ड प्रिंटेड किया जाएगा।

Step 11: प्रोसेस समाप्त होने के साथ, ग्राहक के पास श्रम योगी कार्ड होगा और उसके रिकॉर्ड के लिए नामांकन फॉर्म की हस्ताक्षरित प्रति होगी।

Step 12: उन्हे ऑटो डेबिट और श्रम योगी पेंशन खाते के विवरण के सक्रियण पर नियमित रूप से SMS भी प्राप्त होंगे।

2. यदि आप अपने से ऑनलाइन रजिस्टरेशन करना चाहते है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर रजिस्ट्रेशन complete कर सकेंगे।

Step 1- ऑफिशियल वेबसाइट प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना पर (https://labour.gov.in) जाए.

Step 2- होमपेज पर आपको अब अप्लाई करने के बाद ऑप्शन पर क्लिक करने का विकल्प दिखाई देगा.

Step 3- अगले पेज पर आपको सेल्फ एनरोलमेंट का विकल्प दिखाई देगा आपको इस option पर click करना होगा.

Step 4- Option पर click करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आपको Proceed बटन पर क्लिक करना है.

Step 5- Button क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर अपना नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड डालना होगा और फिर जेनरेट ओटीपी विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर आपको OTP डालकर Verify पर क्लिक करना होगा.

Step 6- इसके बाद आपको पूरा आवेदन फॉर्म ध्यान से भरना होगा.

Step 7- JPG form में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

Step 8- फिर समीक्षा के बाद, आवेदन पत्र जमा करना होगा.

Step 9- इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लें और भविष्य के लिए save कर लें।

PM SYM योजना को Exit और Withdrawal करने के लिए क्या क्या शर्ते है?

Exit और Withdrawal : इन श्रमिकों की कठिनाई और रोजगार की अनिश्चित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, योजना के exit प्रावधानों को लचीला रखा गया है। निकास प्रावधान निम्नानुसार हैं:

  • यदि ग्राहक 10 वर्ष से कम की अवधि के अंदर योजना से बाहर निकलता है, तो लाभार्थी के अंशदान का हिस्सा ही उसे बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस किया जाएगा।
  • यदि ग्राहक 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद, लेकिन रिटायर्ड की आयु से पहले यानी 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो लाभार्थी के कंट्रीब्यूशन के हिस्से के साथ-साथ संचित ब्याज के रूप में वास्तव में फंड द्वारा अर्जित या बचत बैंक ब्याज दर पर जो भी अधिक हो।
  • यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी नियमित योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का दावेदार होगा या लाभार्थी के योगदान को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का दावेदार होगा।
  • यदि किसी candidates को ने रोजाना योगदान दिया है और 60 वर्ष से पहले किसी भी कारण से स्थाई रूप से अनेबल हो गया है और yojana के तहत contribution जारी रखने में सक्षम न हो तो उसका पार्टनरशिप बाद में योजना को जारी रखने का हकदार होगा।
  • रेगुलर कंट्रीब्यूशन का भुगतान या योजना से बाहर निकलने के लिए लाभार्थी के अंशदान को ब्याज के साथ प्राप्त करें।
  • कैंडिडेट्स के साथ-साथ उसके हसबैंड या वाइफ की death के बाद पूरे फंड को वापस फंड में जमा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़े सवाल और उनके जवाब।

1. PM SYM योजना के तहत, यदि आप contribution करने में असमर्थ है तो आपको क्या किया जाएगा?

अगर किसी contributor ने योगदान का लगातार पेमेंट नहीं किया है तो उसे गवर्नमेंट द्वारा तय किए गए पेनाल्टी (यदि कोई हो) के साथ पूरी बकाया amount का पेमेंट करके अपने योगदान को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी।

2. इस योजना के तहत आपकी पेंशन कैसे निर्धारण की जाएगी?

एक बार लाभार्थी 18 से 40 वर्ष की प्रवेश आयु में योजना में शामिल हो जाता है तो लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होता है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ग्राहक को 3000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलेगी।

3. शिकायत निवारण के लिए कहा पर जाना होगा या टोल फ्री नंबर क्या है?

योजना से संबंधित किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए ग्राहक 1800 267 6888 पर संपर्क कर सकते हैं जो 24*7 आधार पर उपलब्ध होगा।

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